एनआरआई के लिए पोस्टल बैलेट
- 29 Apr 2022
भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्रा ने कहा है कि अनिवासी भारतीयों (एनआरआई) के लिए पोस्टल बैलेट यानी डाक मत पत्र के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है।
महत्वपूर्ण तथ्य: 9-10 अप्रैल, 2022 को दक्षिण अफ्रीका और मॉरीशस की यात्रा के दौरान, उन्होंने अनिवासी भारतीयों (एनआरआई) से प्रवासी मतदाताओं (overseas electors) के रूप में पंजीकरण करने का आग्रह किया।
- उन्होंने भारतीय समुदाय के सदस्यों के साथ साझा किया कि प्रवासी मतदाताओं के लिए इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम (Electronically Transmitted Postal Ballot System: ETPBS) सुविधा के विस्तार पर विचार किया जा रहा है।
- एनआरआई समूहों के साथ बैठकों में, चंद्रा ने भारत में चुनाव कराने के अनुभव के बारे में बताया, जिसमें 10 लाख से अधिक मतदान केंद्रों में लगभग 95 करोड़ मतदाता हैं।
- भारत निर्वाचन आयोग ने 2020 में विधि मंत्रालय को पत्र लिखकर प्रस्ताव दिया था कि एनआरआई को पोस्टल बैलेट के जरिए वोट देने की अनुमति दी जाए, जिसके बाद सरकार इस पर विचार कर रही है।
- भारत निर्वाचन आयोग वर्तमान में एनआरआई को प्रवासी मतदाताओं के रूप में पंजीकरण करने की अनुमति देता है, बशर्ते कि उन्होंने किसी अन्य देश की नागरिकता हासिल नहीं की हो; उन्हें मतदान के दिन व्यक्तिगत रूप से अपना वोट डालने के लिए अपने संबंधित मतदान केंद्रों पर पहुंचना होता है।
- भारत निर्वाचन आयोग के एक अधिकारी के अनुसार, अभी तक केवल 1.12 लाख पंजीकृत प्रवासी मतदाता हैं।
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