कार्ड टोकनाइजेशन
- 07 Jan 2022
भारतीय रिजर्व बैंक ने कार्ड-ऑन-फाइल (CoF) टोकननाइजेशन (tokenisation) मानदंडों के कार्यान्वयन की तारीख 30 जून, 2022 तक बढ़ा दी है।
महत्वपूर्ण तथ्य: ज्ञात हो कि सितंबर 2021 में, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने व्यापारियों को 1 जनवरी, 2022 से अपने सर्वर पर ग्राहक कार्ड विवरण संग्रहीत करने से प्रतिबंधित कर दिया था और कार्ड स्टोरेज के विकल्प के रूप में कार्ड-ऑन-फाइल (CoF) टोकन को अपनाने को अनिवार्य कर दिया था। यह घरेलू, ऑनलाइन खरीद पर लागू होता है।
- कार्ड टोकनाइजेशन एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसके तहत वास्तविक क्रेडिट और डेबिट कार्ड के विवरण को को एक यूनीक कोड या टोकन के जरिए बदला जाएगा।
- यह टोकन, कार्ड, टोकन अनुरोधकर्ता और डिवाइस के संयोजन (combination of card, token requestor and device) के लिए अद्वितीय (unique) होगा।
- एक टोकनयुक्त कार्ड लेनदेन को सुरक्षित माना जाता है क्योंकि लेनदेन प्रक्रिया के दौरान वास्तविक कार्ड विवरण व्यापारी के साथ साझा नहीं किया जाता है।
- एक से अधिक कार्ड के मामले में, प्रत्येक को टोकन देना होगा।
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