ओडिशा पंचायत कानून (संशोधन) अध्यादेश, 2021
- 03 Jan 2022
ओडिशा सरकार ने 25 दिसंबर, 2021 को ओडिशा पंचायत कानून (संशोधन) अध्यादेश, 2021 को प्रख्यापित किया है, जिसमें आपदा प्रबंधन गतिविधियों में पंचायती राज संस्थान (पीआरआई) के प्रतिनिधियों की भागीदारी अनिवार्य की गई है।
- अध्यादेश के माध्यम से ओडिशा ग्राम पंचायत अधिनियम 1964, ओडिशा पंचायत समिति अधिनियम, 1959 और ओडिशा जिला परिषद अधिनियम, 1991 में संशोधन किया गया है।
- अब तक पंचायती राज संस्था के सदस्य आपदा के समय कार्यपालिका के निर्देशों से शासित होते थे।
- 1891 और 2021 के बीच, 100 से अधिक उष्णकटिबंधीय चक्रवातों ने ओडिशा को प्रभावित किया है, जिससे यह भारत के सबसे अधिक चक्रवात-प्रवण राज्यों में से एक बन गया है। पिछले 20 वर्षों के दौरान, राज्य में 10 चक्रवात आए हैं।
- राज्य सरकार के अनुसार, भारत का पूर्वी तट दुनिया के छ: सबसे अधिक चक्रवात संभावित क्षेत्रों में से एक है।
- इसलिए बचाव, राहत और पुनर्वास प्रक्रिया के दौरान पंचायती राज संस्थाओं के सदस्यों की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है।
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