सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम
- 09 Dec 2021
दिसंबर 2021 में नागालैंड के मोन जिले के ओटिंग में सुरक्षा बलों द्वारा हुई कथित गलत पहचान के मामले में नागरिकों की हत्याओं ने सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम (AFSPA) पर एक बार फिर से बहस छेड़ दी है।
(Image Source: https://www.thehansindia.com/)
महत्वपूर्ण तथ्य: सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम (AFSPA), एक ऐसा कानून है, जो एक नागरिक आबादी पर सशस्त्र बलों को अत्यधिक विवेकाधीन अधिकार देता है।
- AFSPA सशस्त्र बलों को 'अशांत क्षेत्रों' को नियंत्रित करने के लिए विशेष अधिकार देता है।
- यदि सरकार की राय में एक क्षेत्र ऐसी अशांत या खतरनाक स्थिति में है कि नागरिक शक्ति की सहायता के लिए सशस्त्र बलों का उपयोग आवश्यक है, तो ऐसे क्षेत्र को सरकार द्वारा अशांत क्षेत्र घोषित किया जाता है।
- इसके प्रावधानों के तहत, सशस्त्र बलों को बिना वारंट के गोली चलाने, प्रवेश करने और तलाशी लेने और किसी भी व्यक्ति, जिसने संज्ञेय अपराध किया हो, को गिरफ्तार करने का अधिकार दिया गया है।
- किसी क्षेत्र को ‘अशांत’ घोषित करने की शक्ति शुरू में राज्यों के पास थी, लेकिन 1972 में केंद्र को यह शक्ति दे दी गई।
- वर्तमान में, AFSPA जम्मू और कश्मीर, नागालैंड, असम, मणिपुर (इंफाल के सात विधान सभा क्षेत्रों को छोड़कर) और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में प्रभावी है।
AFSPA कब लागू किया गया ? यह कानून 1942 के सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अध्यादेश पर आधारित है, जो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जारी किया गया था।
- 11 सितंबर, 1958 को संसद द्वारा अधिनियमित, AFSPA को पहले पूर्वोत्तर में और फिर पंजाब में लागू किया गया था।
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