तमिलनाडु सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिनियम 1939
- 24 Nov 2021
तमिलनाडु सरकार ने 20 नवंबर, 2021 को संक्रमित व्यक्तियों से अन्य व्यक्तियों में संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए तमिलनाडु सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिनियम, 1939 को अधिसूचित और लागू किया है।
- राज्य सरकार ने अधिनियम की धारा 71 उप-धारा (1) के तहत अधिसूचित सभी स्थानों पर यह सुनिश्चित करने के लिए अधिनियम को अधिसूचित किया कि सार्वजनिक स्थान पर जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को कोविड-19 टीका लगाया जाना चाहिए।
- अधिसूचना के अनुसार, प्रत्येक नागरिक को शारीरिक दूरी बनाए रखने, चेहरे पर मास्क पहनने, हाथ धोने, भीड़-भाड़ से दूर रहने जैसे उचित व्यवहार का पालन करना होगा।
सामयिक खबरें
सामयिक खबरें
सामयिक खबरें
राष्ट्रीय
- राजनीति और प्रशासन
- अवसंरचना
- आंतरिक सुरक्षा
- आदिवासियों से संबंधित मुद्दे
- कमजोर वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएँ
- कार्यकारी और न्यायपालिका
- कार्यक्रम और योजनाएँ
- कृषि
- गरीबी और भूख
- जैवविविधता संरक्षण
- पर्यावरण
- पर्यावरण प्रदूषण, गिरावट और जलवायु परिवर्तन
- पारदर्शिता और जवाबदेही
- बैंकिंग व वित्त
- भारत को प्रभावित करने वाले द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह
- भारतीय अर्थव्यवस्था
- रक्षा और सुरक्षा
- राजव्यवस्था और शासन
- राजव्यवस्था और शासन
- रैंकिंग, रिपोर्ट, सर्वेक्षण और सूचकांक
- विज्ञान और प्रौद्योगिकी
- शिक्षा
- सरकार की नीतियां और हस्तक्षेप
- सांविधिक, विनियामक और अर्ध-न्यायिक निकाय
- स्वास्थ्य से संबंधित मुद्दे