केंद्र ने पांच साल के लिए बढ़ाया इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन पर प्रतिबंध
- 18 Nov 2021
गृह मंत्रालय ने 15 नवंबर, 2021 को भगोड़े इस्लामिक प्रचारक जाकिर नाइक के एनजीओ इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन (IRF) पर लगाए गए प्रतिबंध को पांच साल के लिए बढ़ा दिया है।
महत्वपूर्ण तथ्य: IRF को पहली बार नवंबर 2016 में सरकार द्वारा गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA), 1967 के तहत एक गैरकानूनी संगठन घोषित किया गया था।
- अधिसूचना के अनुसार IRF और उसके सदस्य, विशेष रूप से, संस्थापक और अध्यक्ष, जाकिर अब्दुल करीम नाइक उर्फ जाकिर नाइक, अपने अनुयायियों को धर्म के आधार पर वैमनस्य या शत्रुता की भावना को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित और सहायता कर रहे हैं।
- गृह मंत्रालय ने UAPA की धारा- 3 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए IRF को पांच साल की एक और अवधि के लिए गैरकानूनी संगठन घोषित किया।
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