बीएसएफ के क्षेत्राधिकार में विस्तार
- 02 Nov 2021
11 अक्टूबर, 2021 को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने असम, पश्चिम बंगाल और पंजाब में अंतरराष्ट्रीय सीमा से 50 किमी. के भीतर सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) की "गिरफ्तारी, तलाशी और जब्ती" की शक्तियों को बढ़ा दिया है।
महत्वपूर्ण तथ्य: इस बीच मंत्रालय ने गुजरात में बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र को अंतरराष्ट्रीय सीमा से 50 किमी. भीतर तक कर दिया है।
- इससे पहले बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र का विस्तार गुजरात में अंतरराष्ट्रीय सीमा से 80 किमी. और राजस्थान, पंजाब, पश्चिम बंगाल और असम में 15 किमी. तक तय की गई थी।
- 11 अक्टूबर की अधिसूचना बीएसएफ अधिनियम, 1968 के तहत 2014 के एक आदेश की जगह लेती है, जिसमें मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय राज्यों को भी शामिल किया गया था।
- जिन उल्लंघनों के लिए बीएसएफ तलाशी और जब्ती करता है, उनमें नशीले पदार्थों की तस्करी, अन्य प्रतिबंधित वस्तुओं, विदेशियों का अवैध प्रवेश और किसी अन्य केंद्रीय अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध शामिल हैं।
- एक संदिग्ध को हिरासत में लिए जाने या निर्दिष्ट क्षेत्र के भीतर एक जब्ती किए जाने के बाद, बीएसएफ केवल "प्रारंभिक पूछताछ" कर सकती है और उसे 24 घंटे के भीतर संदिग्ध को स्थानीय पुलिस को सौंपना होगा। बीएसएफ के पास संदिग्धों पर मुकदमा चलाने का अधिकार नहीं है।
- भारत के राजपत्र में प्रकाशित एक अधिसूचना के अनुसार संघ के तहत एक केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, बीएसएफ के लिए इस तरह की संचालन शक्तियां जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के नए केंद्र-शासित प्रदेशों पर भी लागू होंगी।
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