राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड

  • 11 Oct 2021

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने 3 सितंबर, 2021 को नए नियमों के साथ ‘राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड’ के गठन को अधिसूचित कर दिया है।

महत्वपूर्ण तथ्य: बोर्ड में अध्यक्ष की नियुक्ति की जाएगी। इसमें कम-से-कम तीन सदस्य होंगे, जबकि अधिकतम सात सदस्य हो सकते हैं। इन्हें केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा।

बोर्ड के कार्य: सड़क सुरक्षा, नवाचार को बढ़ावा देना, नई तकनीक को अपनाना तथा यातायात व मोटर वाहनों को विनियमित करना।

  • पहाड़ी क्षेत्रों के लिए सड़क सुरक्षा, यातायात प्रबंधन और सड़क निर्माण के लिए विशिष्ट मानक तैयार करना।
  • सड़क सुरक्षा और यातायात प्रबंधन पर केंद्र सरकार, राज्य सरकारों तथा स्थानीय प्राधिकरणों को तकनीकी सलाह व सहायता प्रदान करना।
  • वाहन इंजीनियरिंग क्षेत्र में नई वाहन प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना तथा सड़क सुरक्षा, यातायात प्रबंधन, दुर्घटना जांच में सुधार के लिए अनुसंधान करना।

अन्य तथ्य: राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह के एक शीर्ष बोर्ड का प्रस्ताव पहली बार 2007 में ‘सुंदर समिति’ की रिपोर्ट में रखा गया था।