विद्युत (विलंब भुगतान अधिभार) संशोधन नियम 2021
- 21 Aug 2021
विद्युत मंत्रालय ने 19 अगस्त, 2021 को विद्युत (विलंब भुगतान अधिभार) संशोधन नियम, 2021 का मसौदा जारी किया।
महत्वपूर्ण तथ्य: विद्युत मंत्रालय ने बिजली उत्पादकों को तीसरे पक्ष को बिजली बेचने की सुविधा के लिए नियमों में संशोधन करने का प्रस्ताव दिया है, जो निर्धारित लागत को कम कर सकता है और अंतिम उपभोक्ताओं के लिए खुदरा शुल्क में कटौती कर सकता है।
- उत्पादन कंपनियों को तीसरे पक्ष को बिजली बेचने और उनकी लागत वसूल करने का विकल्प दिया जा रहा है। इस सीमा तक वितरण लाइसेंसधारी कंपनी का नियत लागत भार कम किया जाएगा।
- यदि वितरण लाइसेंसधारी के पास बिजली खरीद समझौते (PPA) में निर्धारित नियत तारीख से सात महीने की समाप्ति के बाद विलंबित भुगतान अधिभार सहित कोई भुगतान है, तो उत्पादन कंपनी ऐसी चूक की अवधि के लिए किसी भी उपभोक्ता या किसी अन्य लाइसेंसधारी या पावर एक्सचेंज को बिजली बेच सकती है।
- वितरण लाइसेंसधारी को कम से कम 15 दिनों का नोटिस देने के बाद उनसे निर्धारित शुल्क या क्षमता शुल्क के भुगतान पर दावा बरकरार रखा जाएगा। अगर कोई दावा हो तो इसका समाधान वार्षिक आधार पर किया जाएगा।
- उत्पादन परियोजनाओं में निवेशक के विश्वास को बढ़ावा देने के लिए, उत्पादन परियोजना डेवलपर और वितरण लाइसेंसधारी कंपनी के बोझ को कम करने के लिए भुगतान का क्रम यानी बिलों के भुगतान के लिए ‘फर्स्ट इन एंड फर्स्ट आउट सिद्धांत’ (principle of first in and first out) का प्रस्ताव दिया गया है।
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