कृष्णा और गोदावरी नदी प्रबंधन बोर्ड अधिकार क्षेत्र
- 19 Jul 2021
जल शक्ति मंत्रालय ने 15 जुलाई, 2021 को राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से गोदावरी नदी प्रबंधन बोर्ड (GRMB) और कृष्णा नदी प्रबंधन बोर्ड (KRMB) का अधिकार क्षेत्र अधिसूचित कर दिया है।
महत्वपूर्ण तथ्य: आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 की धारा 87 के प्रावधानों के क्रम में, भारत सरकार ने दो राजपत्र अधिसूचनाएं जारी की, जो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों में क्रमशः स्थित गोदावरी और कृष्णा नदी घाटियों में परियोजनाओं के प्रशासन, नियमन, रखरखाव और परिचालन के लिए एक GRMB और दूसरी KRMB के अधिकार क्षेत्र से संबंधित है।
- आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों में नदी के जल के प्रभावी प्रबंधन के प्रावधान शामिल हैं।
- इस अधिनियम में गोदावरी और कृष्णा नदी प्रबंधन बोर्डों का गठन व इन बोर्डों के कामकाज की निगरानी के लिए सर्वोच्च परिषद के गठन का निर्धारण किया गया है।
- केन्द्र सरकार ने आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 की धारा 85 के तहत मिली शक्तियों का प्रयोग करते हुए, गोदावरी और कृष्णा नदियों पर ऐसी परियोजनाओं के प्रशासन, नियमन, रखरखाव और संचालन के लिए 2 जून, 2014 को दो नदी प्रबंधन बोर्ड का गठन किया था।
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