कृषि अवसंरचना कोष के अंतर्गत वित्तपोषण सुविधा योजना में संशोधन
- 12 Jul 2021
केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने 8 जुलाई, 2021 को ‘कृषि अवसंरचना कोष’(Agriculture Infrastructure Fund) के अंतर्गत वित्तपोषण सुविधा की केंद्रीय क्षेत्र योजना में संशोधन को मंजूरी दी है।
उद्देश्य: 1 लाख करोड़ रुपये के कृषि अवसंरचना कोष का विस्तार करना।
महत्वपूर्ण तथ्य: अब पात्रता का विस्तार राज्य एजेंसियों/कृषि उपज बाजार समितियों (APMC), राष्ट्रीय और राज्य सहकारी समितियों के परिसंघों, किसान उत्पादक संगठनों के परिसंघों (FPO) तथा स्वयं सहायता समूहों के परिसंघों (SHGs) तक किया गया है।
- APMC के लिए एक ही बाजार यार्ड के भीतर विभिन्न बुनियादी ढांचे के प्रकारों जैसे कोल्ड स्टोरेज, छँटाई, ग्रेडिंग और परख इकाइयों आदि की प्रत्येक परियोजना के लिए 2 करोड़ रुपये तक के ऋण के लिए ब्याज सहायता प्रदान की जाएगी।
- लाभार्थी को जोड़ने या हटाने के संबंध में आवश्यक परिवर्तन करने के लिए कृषि और किसान कल्याण मंत्री को शक्ति प्रदान की गई है ताकि योजना की मूल भावना में परिवर्तन न हो।
- वित्तीय सुविधा की अवधि 2025-26 तक 4 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दी गई है और इस योजना की कुल अवधि 2032-33 तक 10 वर्ष से बढ़ाकर 13 वर्ष कर दी गई है।
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