मसौदा सिनेमेटोग्राफ (संशोधन) विधेयक 2021
- 24 Jun 2021
जून 2021 में, केंद्र सरकार द्वारा ‘सिनेमेटोग्राफ (संशोधन) विधेयक 2021’ का मसौदा (The draft Cinematograph (Amendment) Bill 2021) जारी किया गया है। इसके माध्यम से ‘सिनेमैटोग्राफ अधिनियम, 1952’ में संशोधन किया जाएगा।
प्रमुख प्रावधान: प्रमाणन पुनरीक्षण (Revision of certification) प्रावधान के अंतर्गत केंद्र सरकार को ‘पुनरीक्षण करने की शक्ति’ (Revisionary Powers) प्रदान की गई है।
- आयु-आधारित प्रमाणीकरण (Age-based certification) हेतु विधेयक में आयु-आधारित वर्गीकरण और श्रेणीकरण करने का प्रस्ताव किया गया है। इसके तहत, फिल्मों के लिए मौजूदा श्रेणियों (U, U/A और A) को फिर से तीन आयु-आधारित समूहों (U /A 7+, U/A 13+ और U/A 16+) में विभाजित करने का प्रस्ताव है।
- विधेयक में पायरेसी (piracy) की समस्या पर लगाम लगाने के लिए धारा 6एए जोड़ने का प्रस्ताव है, जो अनधिकृत रिकॉर्डिंग को प्रतिबंधित करेगा। प्रावधान के उल्लंघन करने पर 3 माह से 3 वर्ष तक का कारावास और न्यूनतम 3 लाख रुपये जुर्माने की सजा होगी।
- विधेयक में फिल्मों को हमेशा के लिए प्रमाणित करने का प्रस्ताव है। वर्तमान में केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC) द्वारा जारी प्रमाण पत्र केवल 10 वर्षों के लिए वैध होते हैं।
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