अदालती कार्यवाही की लाइव-स्ट्रीमिंग और रिकॉर्डिंग हेतु नियमों का मसौदा
- 15 Jun 2021
7 जून, 2021 को भारत के ‘सर्वोच्च न्यायालय की ई-समिति’ ने अदालत की कार्यवाही की लाइव-स्ट्रीमिंग और रिकॉर्डिंग के लिए आदर्श नियमों का मसौदा जारी किया और सभी हितधारकों से फीडबैक और सुझाव आमंत्रित किया है।
महत्वपूर्ण तथ्य: सर्वोच्च न्यायालय की ई-समिति ‘भारतीय न्यायपालिका में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के कार्यान्वयन की राष्ट्रीय नीति और कार्य-योजना’ के तहत भारत सरकार के ‘न्याय विभाग’ के साथ मिलकर काम कर रही है।
- सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति धनंजय वाई. चंद्रचूड़ ‘सर्वोच्च न्यायालय की ई-समिति’ के अध्यक्ष हैं।
- संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत सुनिश्चित किए गए ‘न्याय तक पहुंच के अधिकार’ में ‘लाइव अदालती कार्यवाही तक पहुंच का अधिकार’ भी शामिल है।
- नियमों के अनुसार सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील मामलों और महिलाओं के खिलाफ यौन अपराध और लैंगिक हिंसा से जुड़े मामलों को छोड़कर उच्च न्यायालयों तथा उनके पर्यवेक्षी अधिकार क्षेत्र वाली निचली अदालतों और न्यायाधिकरणों में कार्यवाही की लाइव-स्ट्रीमिंग और रिकॉर्डिंग की जा सकती है।
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