आरबीआई बोर्ड ने दी सरकार को उच्च अधिशेष अंतरण की मंजूरी
- 05 Jun 2021
भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड ने 31 मार्च, 2021 (जुलाई 2020-मार्च 2021) को समाप्त नौ महीने की लेखा अवधि के लिए केंद्र सरकार को अधिशेष के रूप में 99,122 करोड़ रुपये के अंतरण को मंजूरी दे दी है।
महत्वपूर्ण तथ्य: यह लेखा वर्ष 2019-20 में स्वीकृत 57,128 करोड़ रुपये के अंतरण की तुलना में 73.50 प्रतिशत अधिक है।
- 31 मार्च, 2021 को समाप्त नौ महीनों में उच्च अधिशेष का यह अंतरण सरकार द्वारा कोविड -19 महामारी के मद्देनजर स्वास्थ्य और सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं के लिए खर्च में बढ़ोतरी को देखते हुए किया गया है।
- भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 47 (अधिशेष लाभ का आवंटन) के अनुसार 'अधिशेष' यानी व्यय से अधिक आय सरकार को अंतरित की जाती है।
- इसके अनुसार अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान करने के बाद, संपत्ति में मूल्यह्रास, कर्मचारियों और सेवानिवृत्ति निधि में योगदान और उन सभी मामलों के लिए जिनके लिए इस अधिनियम द्वारा या इसके तहत प्रावधान किया जाना है, लाभ का शेष केंद्र सरकार को भुगतान किया जाए।
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