व्यक्ति, लघु व्यवसाय और एमएसएमई के कोविड संबंधी तनावग्रस्त संपत्तियों के लिए समाधान ढांचा 2.0'
- 06 May 2021
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 5 मई, 2021 को 'व्यक्ति, लघु व्यवसाय और एमएसएमई के कोविड संबंधी तनावग्रस्त संपत्तियों के लिए समाधान ढांचा 2.0' (Resolution Framework 2.0 for COVID-related stressed assets of individuals, small businesses and MSMEs) की घोषणा की।
उद्देश्य: छोटे और मध्यम व्यवसायों, व्यक्तिगत उधारकर्ताओं को देश भर में कोविड-19 की तीव्र दूसरी लहर के प्रतिकूल प्रभाव से बचाना।
महत्वपूर्ण तथ्य: 25 करोड़ रुपये तक कुल जोखिम (exposure) वाले व्यक्तियों, उधारकर्ताओं और एमएसएमई, जिन्होंने किसी भी पिछले ढांचे के तहत पुनर्गठन का लाभ नहीं उठाया है और जिन्हें 31 मार्च, 2021 तक मानक के रूप में वर्गीकृत किया गया था, वे समाधान ढांचा 2.0 के तहत लिए पात्र होंगे।
- प्रस्तावित ढांचे के तहत पुनर्गठन को 30 सितंबर, 2021 तक लागू किया जा सकता है और लागू करने के 90 दिनों के भीतर इसे कार्यान्वित करना होगा।
- समाधान ढांचा 1.0 के तहत अपने ऋणों का पुनर्गठन करने वाले व्यक्तिगत उधारकर्ताओं और छोटे व्यवसायों के संबंध में, जहां समाधान योजना को दो वर्ष से कम की अधिस्थगन की अनुमति दी गई है, उधार देने वाली संस्थाओं को इस तरह की योजनाओं में संशोधन के लिए इस विंडो का उपयोग करने की अनुमति दी जा रही है, ताकि अधिस्थगन अवधि और / या अवशिष्ट अवधि को कुल 2 वर्षों तक बढ़ाया जा सके।
- पूर्व में पुनर्गठन किए गए छोटे व्यवसायों और एमएसएमई के संबंध में, कार्यशील पूंजी चक्र, मार्जिन आदि के पुनर्मूल्यांकन के आधार पर, कार्यशील पूंजी की स्वीकृत सीमाओं की समीक्षा करने के लिए, ऋण संस्थानों को एकबारगी उपाय के रूप में अनुमति दी गई है।
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