हरियाणा राज्य स्थानीय उम्मीदवार रोजगार विधेयक 2020

  • 27 Mar 2021

हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने 2 मार्च, 2021 को राज्य में निजी क्षेत्र की नौकरियों में 75% आरक्षण प्रदान करने वाले 'हरियाणा राज्य स्थानीय उम्मीदवार रोजगार विधेयक 2020' (Haryana State Employment of Local Candidates Bill 2020) को स्वीकृति दे दी।

  • इसके तहत निजी क्षेत्र में 50000 रुपये से कम वेतन वाली 75% नौकरियां स्थानीय लोगों के लिए आरक्षित की जायेंगी।
  • लागू होने के बाद यह विधेयक उन सभी निजी तौर पर प्रबंधित कंपनियों, ट्रस्टों, भागीदारी फर्मों, सोसाइटियों आदि पर लागू होगा, जो हरियाणा राज्य में स्थित हैं।
  • एक कंपनी द्वारा भर्ती का केवल 10 प्रतिशत उस जिले से होना चाहिए जिसमें वह स्थित है, बाकी कोटा राज्य के अन्य जिलों से भरा जा सकता है।
  • कोटा शुरू में 10 साल के लिए लागू होगा। इस कोटे के तहत नौकरी प्राप्त करने के लिए किसी व्यक्ति का जन्म स्थान हरियाणा में होना चाहिए या वह कम से कम 15 साल राज्य में रहा हो।
  • सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडिया इकोनॉमी के अनुसार, हरियाणा में फरवरी 2021 में बेरोजगारी दर राष्ट्रीय औसत (7% से कम) के मुकाबले 26% से अधिक थी।