यात्रियों के लिए एयरबैग का अनिवार्य प्रावधान
- 20 Mar 2021
केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 5 मार्च, 2021 को वाहन के आगे की सीट (चालक के बगल वाली सीट) पर बैठने वाले यात्रियों के लिए एयरबैग के अनिवार्य प्रावधान से संबंधित राजपत्र अधिसूचना जारी की है।
महत्वपूर्ण तथ्य: मंत्रालय ने आदेश दिया है कि नए मॉडल के मामले में 1 अप्रैल, 2021 या उसके बाद बने वाहनों में आगे की सीट के लिए एयरबैग जरूरी होगा। वहीं पुराने वाहनों के संदर्भ में 31 अगस्त, 2021 से मौजूदा मॉडलों में आगे की ड्राइवर की सीट के साथ एयरबैग लगाना अनिवार्य होगा।
- इसे एक महत्वपूर्ण सुरक्षा सुविधा के रूप में अनिवार्य किया गया है और यह सड़क सुरक्षा पर सर्वोच्च न्यायालय की समिति के सुझावों पर भी आधारित है।
- नवीनतम आदेश 'एम1' श्रेणी (यात्री मोटर वाहन जिनमें चालक के अलावा आठ से अधिक सीटें नहीं हैं) के सभी मौजूदा मॉडलों के लिए है।
- सड़क हादसे के वक्त एयरबैग काफी काम आता है। जैसे ही कार टकराती है एयरबैग गुब्बारे की तरह खुल जाते हैं और कार में बैठे लोग कार के डैशबोर्ड या स्टेयरिंग से टकराने से बच जाते हैं।
- एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम (ABS) स्पीड अलर्ट सिस्टम, रिवर्स पार्किंग सेंसर तथा ड्राइवर और यात्री सीट बेल्ट रिमाइंडर वाहनों में कुछ अन्य सुरक्षा विशेषताएं हैं।
- विश्व बैंक की हालिया रिपोर्ट के अनुसार, दुनिया के सभी सड़क दुर्घटना के शिकार लोगों में भारत का 10% हिस्सा है। देश में हर दिन 415 लोग सड़क दुर्घटनाओं में मारे जाते हैं।
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