ओसीआई कार्डधारकों के लिए अधिसूचना
- 11 Mar 2021
मार्च 2021 में गृह मंत्रालय (एमएचए) ने एक गजट अधिसूचना के माध्यम से दोहराया है कि ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया (ओसीआई) (Overseas Citizens of India) कार्डधारक एनईईटी, जेईई (मेन्स) जेईई (एडवांस्ड) या अन्य अखिल भारतीय प्रवेश परीक्षाओं के आधार पर शैक्षणिक संस्थानों में 'केवल एनआरआई (अनिवासी भारतीय) कोटा सीटों' के लिए दावा कर सकते हैं।
महत्वपूर्ण तथ्य: अधिसूचना के अनुसार ओसीआई भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी मिशनरी, पर्वतारोहण, पत्रकारिता और तब्लीग गतिविधियों' में शामिल नहीं हो सकते हैं।
- अधिसूचना में कहा गया है कि ऐसे लोग जो किसी भी तरह का शोध करना चाहते हैं, मिशनरी या तब्लीगी कार्यक्रम में हिस्सा लेना चाहते हैं, उन्हें विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय से विशेष अनुमति लेना आवश्यक होगा।
- हालांकि अधिसूचना घरेलू हवाई यात्रा में शुल्क और राष्ट्रीय उद्यानों, वन्यजीव अभयारण्यों, राष्ट्रीय स्मारकों, ऐतिहासिक स्थलों और संग्रहालयों में प्रवेश शुल्क के मामले में भारतीय नागरिकों के साथ ओसीआई कार्डधारकों को समानता प्रदान करती है।
- ओसीआई कार्डधारक भारतीय मूल के विदेशों में बसे नागरिक हैं लेकिन वे भारत के नागरिक नहीं हैं। भारत दोहरी नागरिकता की अनुमति नहीं देता है लेकिन नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 7 बी (I) के तहत ओसीआई को कुछ लाभ प्रदान करता है।
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