मानव-वन्यजीव संघर्ष के प्रबंधन के लिए परामर्श
- 09 Jan 2021
राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्थायी समिति ने 5 जनवरी, 2021 को देश में मानव-वन्यजीव संघर्ष के प्रबंधन के लिए परामर्श को मंजूरी दे दी है।
महत्वपूर्ण तथ्य: इसमें राज्यों और केंद्र-शासित प्रदेशों के लिए ऐसे विशेष उपाय सुझाए गए हैं, जिनसे मानव और वन्यजीवों के बीच संघर्ष की घटनाएं कम होंगी और विभागों के बीच समन्वय तथा प्रभावी कार्रवाई में तेजी आएगी।
- परामर्श में वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम, 1972 के खण्ड 11 (1) (बी) के अनुसार, संकटग्रस्त वन्य जीवों से निपटने में ग्राम पंचायतों को मजबूत बनाने की परिकल्पना की गई है।
- मानव और वन्यजीव संघर्ष के कारण फसलों के नुकसान के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत क्षतिपूर्ति और वन्य क्षेत्रों के भीतर चारे और पानी के स्रोतों को बढ़ाना कुछ महत्वपूर्ण कदम शामिल हैं।
- इसमें यह सुझाव दिया गया है कि संघर्ष की स्थिति में पीड़ित परिवार को अंतरिम राहत के रूप में अनुग्रह राशि के एक हिस्से का भुगतान किया जाये।
- परामर्श में स्थानीय/राज्य स्तर पर अंतर-विभागीय समितियों को निर्धारित करने, पूर्व चेतावनी प्रणालियों को अपनाने, अवरोधों के निर्माण, 24X7 आधार पर संचालित होने वाले निःशुल्क हॉटलाइन नंबरों के साथ समर्पित क्षेत्रीय नियंत्रण कक्ष, हॉटस्पॉट की पहचान और और उनके कार्यान्वयन को अपनाने की अवधारणा भी की गई है।
- राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड का गठन केंद्र सरकार द्वारा वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 5- ए के तहत किया गया है।
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