आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना
- 13 Nov 2020
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 13 नवंबर, 2020 को कोविड-19 महामारी के दौरान रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करने के लिए एक नई योजना ‘आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना’ शुरू की।
महत्वपूर्ण तथ्य: इसके तहत नई भर्तियां करने वाले प्रतिष्ठानों को सब्सिडी दी जाएगी। इस सब्सिडी के तहत 2 साल के लिए रिटायरमेंट फंड में कर्मचारियों के साथ ही नियोक्ताओं के योगदान को भी शामिल किया जाएगा।
- योजना के तहत नए कर्मचारियों की भर्ती करने वाले ईपीएफओ-पंजीकृत प्रतिष्ठान को यह सब्सिडी मिलेगी।
- यह योजना 1 अक्टूबर, 2020 से प्रभावी होगी और 30 जून, 2021 तक लागू रहेगी।
योजना के तहत लाभार्थी / नए कर्मचारी: 15,000 रुपये से कम मासिक वेतन पर ईपीएफओ-पंजीकृत प्रतिष्ठान में रोजगार पाने वाला कोई भी नया कर्मचारी।
- 15,000 रुपये से कम का मासिक वेतन पाने वाले ईपीएफ सदस्य, जिन्होंने 1 मार्च, 2020 से 30 सितंबर, 2020 तक कोविड महामारी के दौरान रोजगार गंवाया और 1 अक्टूबर, 2020 से या उसके बाद कार्यरत हैं।
सब्सिडी पैमाना: केंद्र सरकार 1 अक्टूबर, 2020 या उसके बाद लगे नए पात्र कर्मचारियों के संबंध में 2 साल के लिए निम्न पैमाने के अनुसार सब्सिडी प्रदान करेगी।
- 1000 कर्मचारियों को रोजगार देने वाले प्रतिष्ठान: कर्मचारी का योगदान (वेतन का 12%) और नियोक्ता का योगदान (वेतन का 12%) कुल वेतन का 24%।
- 1000 से अधिक कर्मचारियों को नियुक्त करने वाले प्रतिष्ठान: केवल कर्मचारी के ईपीएफ का अंशदान (वेतन का 12%)
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