प्रवासी और विदेशी विधेयक 2025
- 12 Mar 2025
11 मार्च 2025 को, केंद्र सरकार ने लोकसभा में प्रवासी और विदेशी विधेयक 2025 पेश किया, जिसका उद्देश्य भारत में विदेशियों के प्रवेश, निकास और प्रवास को सुव्यवस्थित करना है। इस विधेयक का विपक्ष ने विरोध किया, जिसमें कहा गया कि यह संविधान के कई प्रावधानों का उल्लंघन करता है।
मुख्य तथ्य:
- विधेयक का उद्देश्य: यह विधेयक भारत के प्रवासी नियमों को आधुनिक और सुव्यवस्थित बनाने के लिए प्रस्तुत किया गया है, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा बढ़ाई जा सके और प्रवासी प्रक्रियाओं को सरल किया जा सके।
- प्रावधान और शक्तियाँ : विधेयक में विदेशियों के प्रवेश को रोकने के लिए केंद्र सरकार को व्यापक शक्तियाँ दी गई हैं, जो राष्ट्रीय सुरक्षा, संप्रभुता, अखंडता और सार्वजनिक स्वास्थ्य के आधार पर हो सकती हैं ।
- दंड और जुर्माना : विधेयक में वैध पासपोर्ट या वीजा के बिना प्रवेश करने पर अधिकतम पांच साल की जेल और पांच लाख रुपये का जुर्माना शामिल है।
- पुराने कानूनों का निरस्तीकरण : यह विधेयक 1946 के विदेशी अधिनियम, 1920 के पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) अधिनियम, 1939 के विदेशियों के पंजीकरण अधिनियम और 2000 के प्रवासी (वाहक देयता) अधिनियम को निरस्त करेगा।
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