खुदरा भुगतान इकाई स्थापना हेतु रूपरेखा जारी
- 19 Aug 2020
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 18 अगस्त, 2020 को खुदरा भुगतान प्रणाली के लिए एक अखिल भारतीय छत्र इकाई (umbrella entity) की स्थापना के लिए रूपरेखा जारी की।
उद्देश्य: भुगतान प्रणाली में भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) के दबदबे को कम करना।
महत्वपूर्ण तथ्य: स्थापित की जाने वाली इकाई, कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत भारत में स्थापित कंपनी होगी। बाद में यह फैसला लिया जा सकता है, कि कंपनी लाभकारी होगी या धारा 8 के तहत गैर-लाभकारी।
- यह इकाई, एटीएम, व्हाइट लेबल पॉइंट ऑफ सेल PoS, आधार-आधारित भुगतान और विप्रेषण सेवाओं (Remittance services) में नए भुगतान प्रणालियों की स्थापना, प्रबंधन और संचालन करेगी।
- उसे भागीदारी करने वाले बैंकों तथा गैर-बैंकों के लिए क्लियरिंग एवं निपटान प्रणाली संचालित करनी होंगी।
- नई इकाई की न्यूतनम चुकता पूंजी (Paid-up capital) 500 करोड़ रुपये होगी और इस पूंजी में किसी भी प्रवर्तक (Promoter) / प्रवर्तक समूह की 40% से अधिक हिस्सेदारी नहीं होगी।
- नई इकाई की स्थापना के लिए आवेदन करते समय प्रवर्तक के पास कम से कम 50 करोड़ रुपये की शुरुआती पूंजी तथा उसे भुगतान प्रणाली का कम से कम 3 वर्षों का अनुभव होना चाहिए।
- छाता इकाई का गठन भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के तहत अधिकृत किया गया है।
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