बिहार सार्वजनिक परीक्षा विधेयक

  • 25 Jul 2024

24 जुलाई, 2024 को बिहार विधानसभा ने राज्य में सरकारी भर्ती परीक्षाओं में प्रश्नपत्र लीक और अन्य गड़बड़ियों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से बिहार सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) विधेयक, 2024 पारित किया।

  • विधेयक को संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी ने पेश किया और विपक्ष के बहिर्गमन के बीच इसे ध्वनिमत से पारित कर दिया गया।
  • विधेयक में 3 से 5 वर्ष की कैद और 10 लाख रुपये के जुर्माने का प्रावधान है।
  • नए विधेयक के तहत परीक्षा का खर्च भी सेवा प्रदाता से वसूला जाएगा और उन्हें 4 वर्ष के लिए ब्लैक लिस्ट किया जाएगा।
  • किसी समूह की संलिप्तता पाई गई तो 5 से 10 वर्ष की सजा और 1 करोड़ रुपये का जुर्माना होगा। संस्थान की संपत्ति जब्त करने का भी प्रावधान है।
  • इस कानून के तहत सभी अपराध संज्ञेय और गैर-जमानती होंगे। पेपर लीक की जांच डीएसपी रैंक के अधिकारी करेंगे।
  • इससे पहले बिहार में 1981 में बने कानून में 6 महीने की सजा का प्रावधान था।