भारत-ताइवान जैविक उत्पादों के लिए पहला द्विपक्षीय समझौता
- 11 Jul 2024
8 जुलाई 2024 को भारत और ताइवान के बीच जैविक उत्पादों के लिए पहले द्विपक्षीय समझौते को नई दिल्ली में ताइवान के साथ व्यापार पर 9वें कार्य समूह की बैठक के दौरान लागू किया गया।
- इस समझौते से चावल, प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ, हरी/काली और हर्बल चाय, औषधीय पौधों जैसे प्रमुख भारतीय जैविक उत्पादों के ताइवान को निर्यात का मार्ग प्रशस्त होगा।
- पारस्परिक मान्यता समझौते (MRA) का कार्यान्वयन कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एवं कृषि और खाद्य एजेंसी एवं कृषि मंत्रालय, ताइवान द्वारा किया जाएगा।
- समझौते के तहत, राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम के अनुरूप जैविक तरीके से उत्पादित और प्रबंधित कृषि उत्पादों को प्रासंगिक दस्तावेजों के साथ भारत एवं ताइवान में जैविक रूप से उत्पादित के रूप में बिक्री की अनुमति दी जाएगी।
- इसमें भारत एवं ताइवान का जैविक लोगो का प्रदर्शन भी शामिल है।
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