महिला हिंसा के विरुद्ध यूरोपीय संघ का पहला कानून
- 11 May 2024
7 मई, 2024 को यूरोपीय संघ (EU) ने महिलाओं के खिलाफ हिंसा से निपटने के लिए अपना पहला कानून पारित किया है।
- कानून के अनुसार यूरोपीय संघ के सभी 27 सदस्य देशों को महिला जननांग विकृति, जबरन विवाह और ऑनलाइन उत्पीड़न को अपराध घोषित करना होगा।
- यूरोपीय संघ के सदस्य देशों को 3 वर्ष के अंदर इन नए नियमों को अपने राष्ट्रीय कानूनों में शामिल करना आवश्यक है।
- इस कानून का उद्देश्य महिलाओं को लिंग संबंधी हिंसा, अंतरंग छवियों को बिना सहमति के साझा करने और हिंसा या घृणा को उकसाने जैसे आपराधिक कृत्यों से बचाना है।
- इस कानून के तहत अपराध की गंभीरता के आधार पर 1 से 5 वर्ष तक की कैद की सजा हो सकती है।
- इसके अतिरिक्त, यदि पीड़ित नाबालिग है या अपराधी के साथ उसका घनिष्ठ पारिवारिक संबंध है (जैसे कि पति/पत्नी या पूर्व-पति), तो कानून इससे अधिक दंड देने का भी प्रावधान करता है।
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