प्रेस और आवधिक पत्र-पत्रिकाओं का पंजीकरण विधेयक, 2023
- 23 Dec 2023
संसद के दोनों सदनों द्वारा प्रेस एवं आवधिक पत्र-पत्रिकाओं का पंजीकरण विधेयक, 2023 पारित कर दिया गया।
- लोक सभा ने 21 दिसंबर, 2023 को इसे मंजूरी दी तथा राज्य सभा ने इस विधेयक को 3 अगस्त, 2023 को पारित कर दिया था।
- राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद यह कानून अस्तित्व में आ जाएगा।
- यह विधेयक प्रेस और पुस्तकों का पंजीकरण (पीआरबी) अधिनियम, 1867 का स्थान लेता है।
- प्रेस और पत्र-पत्रिकाओं का पंजीकरण विधेयक, 2023 का उद्देश्य प्रेस, पत्र-पत्रिकाओं के पंजीकरण और उससे जुड़े या उसके प्रासंगिक मामलों का प्रावधान करना है।
- विधेयक में देश के समाचार पत्रों के महापंजीयक द्वारा पत्र-पत्रिकाओं के टाइटल की जांच और पंजीकरण की ऑनलाइन प्रक्रिया को सरल बनाने के उपाय किए गए हैं।
- इसमें विदेशी पत्र-पत्रिकाओं के संस्करणों के भारत में प्रकाशन के लिए केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति का भी प्रावधान किया गया है।
- प्रकाशकों को अब जिला मजिस्ट्रेटों या स्थानीय अधिकारियों के पास संबंधित घोषणा को प्रस्तुत करने और इस तरह की घोषणाओं को प्रमाणित कराने की आवश्यकता नहीं होगी।
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