विदेशी विश्वविद्यालयों के परिसर स्थापित करने संबंधी नियम अधिसूचित
- 09 Nov 2023
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने 8 नवंबर, 2023 को विदेशी विश्वविद्यालयों के लिए भारत में अपने परिसर स्थापित करने और संचालित करने के लिए नियमों को अधिसूचित किया।
- आयोग द्वारा जनवरी 2023 में यूजीसी (भारत में विदेशी उच्च शैक्षणिक संस्थानों के परिसरों की स्थापना और संचालन) विनियम, 2023 का एक मसौदा जारी किया गया था।
- दिशानिर्देश राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के अनुरूप तैयार किए गए हैं, जिसमें कल्पना की गई है कि दुनिया के शीर्ष विश्वविद्यालयों को भारत में संचालित करने की सुविधा दी जाएगी।
- नियमों का उद्देश्य NEP की सिफारिशों के अनुरूप भारत में विदेशी उच्च शैक्षणिक संस्थानों (FHEI) के प्रवेश को सुविधाजनक बनाना और भारत में उच्च शिक्षा को एक अंतरराष्ट्रीय आयाम प्रदान करना है।
- इस नियम के अनुसार विदेशी विश्वविद्यालय पात्रता शर्ते पूरी करने पर भारत में अपना कैम्पस खोल सकते हैं। साथ ही वैश्विक रैंकिंग में शीर्ष 500 में इनका स्थान होना जरूरी है।
- इन विश्वविद्यालयों को नए पाठ्यक्रम शुरू करने से पहले विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से अनुमति लेनी होगी।
- भारत में स्थापित विदेशी विश्वविद्यालयों को भर्ती नियमों के अनुसार अपने शिक्षक और अन्य कर्मचारी नियुक्त करने की स्वाययत्ता होगी, लेकिन ये ऑनलाइन पाठ्यक्रम या दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम शुरू नहीं कर सकेंगे।
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