तलाकशुदा मुस्लिम महिलाएं भरण-पोषण का दावा करने की हकदार

10 जुलाई, 2024 को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह निर्णय दिया गया कि तलाकशुदा मुस्लिम महिला अपने पूर्व पति के खिलाफ दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC), 1973 की धारा 125 के तहत भरण-पोषण का दावा करने की हकदार है।

  • वाद का शीर्षक: मो. अब्दुल समद बनाम तेलंगाना राज्य एवं अन्य (Mohd. Abdul Samad Vs The State of Telangana & Anr)
  • इस मामले के तहत याचिकाकर्ता मोहम्मद अब्दुल समद ने 2017 के पारिवारिक न्यायालय के आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उन्हें अपनी पूर्व पत्नी को 20,000 रुपये प्रति माह गुजारा भत्ता देने का निर्देश दिया गया था। अपील पर तेलंगाना उच्च न्यायालय ....
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