​एंजल टैक्स को खत्म करने की घोषणा

  • हाल ही में प्रस्तुत केंद्रीय बजट 2024-25 में सभी निवेशकों के लिए एंजल टैक्स (Angel Tax) को समाप्त करने की घोषणा की गई है। एंजल टैक्स प्रणाली में परिवर्तन 1 अप्रैल, 2025 से प्रभावी होंगे।
  • यह उस कर को संदर्भित करता है जिसे सरकार गैर-सूचीबद्ध कंपनियों, या स्टार्टअप्स द्वारा जुटाई गई धनराशि पर लगाती है।
  • एंजल टैक्स की समाप्ति से भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम (Startup Ecosystem) में बदलाव आएगा।
  • एंजल टैक्स को वित्त अधिनियम, 2012 के तहत वर्ष 2012 में प्रस्तुत किया गया था। यह आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 56 (II) (viib) के अंतर्गत आता है। ....
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