​प्रस्तावना में 'समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष' शब्दों को शामिल करने पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी

  • हाल ही में, सर्वोच्च न्यायालय (SC) ने संविधान की प्रस्तावना में 'समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष' शब्द को शामिल करने की वैधता को बरकरार रखा है।
  • सर्वोच्च न्यायालय का आदेश 2020 में दायर याचिकाओं के एक समूह पर आधारित था, जिसमें 1976 में 42 वें संविधान संशोधन के माध्यम से प्रस्तावना में 'समाजवादी' और 'धर्मनिरपेक्ष' शब्दों को शामिल करने की वैधता को चुनौती दी गई थी।
  • 42 वें अधिनियम, 1976 द्वारा प्रस्तावना में 'अखंडता'शब्द भी शामिल किया गया ....
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