​FPI को FDI में पुनर्वर्गीकृत करने के लिए रूपरेखा

11 नवंबर, 2024 को भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने घोषणा की कि किसी कंपनी में निर्धारित 10 प्रतिशत सीमा से अधिक निवेश करने वाले विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (FPI) के पास अपनी हिस्सेदारी बेचने या ऐसी हिस्सेदारी को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) के रूप में पुनर्वर्गीकृत करने का विकल्प होगा।

  • वर्तमान नियमों के तहत, विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (FPI) किसी भारतीय कंपनी की कुल चुकता इक्विटी पूंजी (शेयरों के बदले में कंपनी को शेयरधारकों से प्राप्त होने वाली धनराशि) का अधिकतम 10% हिस्सा रख सकते हैं।
  • रूपरेखा के अनुसार, यदि FPI अपने विदेशी पोर्टफोलियो निवेश को FDI में पुनर्वर्गीकृत करने का इरादा रखता है, ....

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