​CPSEs के लिए संशोधित पूंजी पुनर्गठन मानदंड

18 नवंबर, 2024 को निवेश और पूंजीगत परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (DIPAM) ने केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (CPSE) के लिए संशोधित पूंजी पुनर्गठन मानदंड (Revised capital Restructuring Norms) जारी किए।

  • ये दिशानिर्देश वित्त वर्ष 2024-25 से केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (CPSE) पर लागू होंगे। दूसरी तरफ, ये सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों और निगमित निकायों पर लागू नहीं होते हैं।
    • ये दिशानिर्देश CPSE की सहायक कंपनियों पर भी लागू होंगे, जहां मूल केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम की हिस्सेदारी 51% से अधिक है।
  • दिशा-निर्देशों के अनुसार, एनबीएफसी (NBFCs) जैसी वित्तीय क्षेत्र की केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र कंपनियों को शुद्ध लाभ ....
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