राष्ट्रीय जांच एजेंसी की शक्तियों में विस्तार
16 दिसंबर, 2024 को सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) की शक्तियों को बढ़ावा देते हुए, फैसला सुनाया कि एजेंसी की शक्तियां एनआईए अधिनियम की अनुसूची में उल्लिखित अपराधों या ऐसे "अनुसूचित अपराध" करने वाले आरोपियों की जांच करने तक ही सीमित नहीं हैं।
निर्णय के संदर्भ में
- न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना और न्यायमूर्ति एन. कोटिश्वर सिंह की सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने NIA अधिनियम, 2008 की धारा 8 की व्याख्या करते हुए NIA की शक्तियों का विस्तार करके इसमें गैर-अनुसूचित अपराधों की जांच को भी शामिल कर दिया है।
- NIA अब अपराधों की एक व्यापक श्रृंखला की जांच कर ....
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