कर प्राधिकरण और न्यायाधिकरण

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्डः यह केंद्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम, 1963 (Central Board of Revenue Act, 1963) के तहत कार्यरत एक सांविधिक प्राधिकरण (Statutory Authority) है। यह बोर्ड वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के एक प्रभाग के रूप में भी कार्य करते हैं। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड में एक अध्यक्ष और छः सदस्य शामिल होते हैं।

  • इसके द्वारा प्रत्यक्ष कर लगाने और संग्रह से संबंधित कार्य किये जाते है। यह भारत में प्रत्यक्ष करों की नीति और योजना के लिये इनपुट प्रदान करता है और आयकर विभाग के माध्यम से प्रत्यक्ष कर कानूनों के प्रशासन के लिये भी उत्तरदायी है। प्रत्यक्ष करों ....

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