अभियुक्त को गिरफ्तारी का कारण बताना संवैधानिक अनिवार्यता
7 फरवरी, 2025 को सर्वोच्च न्यायालय ने अपने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय में कहा कि किसी अभियुक्त को उसकी गिरफ्तारी के आधार/कारण की जानकारी देना कोई औपचारिकता नहीं बल्कि एक अनिवार्य संवैधानिक आवश्यकता है।
- वाद का शीर्षकः विहान कुमार बनाम हरियाणा राज्य (Vihaan Kumar vs The State of Haryana)।
निर्णय के मुख्य बिंदु
- सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अभियुक्त को गिरफ्तारी के कारणों की जानकारी न देना संविधान के अनुच्छेद-21 और 22 (1), भाग-III के तहत प्रदत्त मूल अधिकारों का उल्लंघन है।
- गिरफ्तारी के कारण की जानकारी अभियुक्त को इस तरह से दी जानी चाहिए कि आधार बनाने वाले बुनियादी तथ्यों का पर्याप्त ....
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