तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति
30 जनवरी, 2025 को सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालयों को तदर्थ आधार पर सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को नियुक्त करने की अनुमति दे दी, बशर्ते कि वे मौजूदा न्यायाधीश के नेतृत्व वाली पीठ के हिस्से के रूप में केवल आपराधिक अपीलें ही सुनें।
- मुख्य न्यायाधीश (CJI) संजय खन्ना, न्यायमूर्ति बी.आर. गवई और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की पीठ ने लोक प्रहरी बनाम भारत संघ (2021) मामले में निर्धारित नियमों में ढील दी, जिसमें केवल उन्हीं उच्च न्यायालयों में एड-हॉक नियुक्तियों की अनुमति थी जहां न्यायिक रिक्तियां स्वीकृत पदों के 20% से अधिक थीं।
तदर्थ न्यायाधीश (Ad-hoc Judges)
- तदर्थ न्यायाधीश ऐसे अस्थायी न्यायाधीश होते हैं, जिन्हें ....
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