मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू
13 फरवरी, 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने राज्यपाल अजय कुमार भल्ला से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाने की उद्घोषणा जारी की।
- इस उद्घोषणा के द्वारा मणिपुर की विधानसभा को निलंबित कर दिया गया।
राष्ट्रपति शासन के संबंध में
- संवैधानिक प्रावधानः संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत भारत के राष्ट्रपति को किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने का अधिकार प्राप्त है।
- आधारः जब राष्ट्रपति को राज्यपाल से रिपोर्ट प्राप्त होती है अथवा वह आश्वस्त या संतुष्ट हो जाता है कि राज्य में संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार शासन नहीं चलाया जा सकता है।
- अवधि और अनुमोदनः
- यह उद्घोषणा ....
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