स्व-रोजगार

  • युवाओं को स्व-रोजगार उपलब्ध कराने हेतु मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री अति पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना एवं मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के अतंर्गत चयनित लाभार्थियों को 5 लाख रुपये अनुदान एवं 5 लाख रुपये ऋण के रूप में उपलब्ध कराया जा रहा है। वर्ष 2022-23 में लगभग 8 हजार लाभार्थियों का चयन कर प्रशिक्षण के उपरांत लाभान्वित किया जा रहा है।
  • वर्ष 2023-24 में 800.00 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया ....
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