​जम्मू कश्मीर का शत्रु एजेंट अध्यादेश

हाल ही में, जम्मू-कश्मीर के पुलिस महानिदेशक (DGP) ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में आतंकवादियों की सहायता करने वालों पर शत्रु एजेंट अध्यादेश, 2005 (The Enemy Agents Ordinance, 2005) के तहत जांच एजेंसियों द्वारा मुकदमा चलाया जाना चाहिए।

  • जम्मू-कश्मीर शत्रु एजेंट अध्यादेश पहली बार 1917 में जम्मू-कश्मीर के तत्कालीन डोगरा महाराजा द्वारा जारी किया गया था।
    • इसे अध्यादेश इसलिए कहा जाता है क्योंकि महाराजा के शासन के दौरान बनाए गए कानूनों को अध्यादेश कहा जाता था और उन्हें विधानमंडल से अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती थी।
  • 1947 में विभाजन के बाद, इस अध्यादेश को तत्कालीन राज्य में कानून के रूप में शामिल किया गया ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें

वार्षिक सदस्यता लें मात्र 600 में और पाएं...
पत्रिका की मासिक सामग्री, साथ ही पत्रिका में 2018 से अब तक प्रकाशित सामग्री।
प्रारंभिक व मुख्य परीक्षा पर अध्ययन सामग्री, मॉक टेस्ट पेपर, हल प्रश्न-पत्र आदि।
क्रॉनिकल द्वारा प्रकाशित चुनिंदा पुस्तकों का ई-संस्करण।
पप्रारंभिक व मुख्य परीक्षा के चुनिंदा विषयों पर वीडियो क्लासेज़।
क्रॉनिकल द्वारा प्रकाशित पुस्तकों पर अतिरिक्त छूट।

नियमित स्तंभ