सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध
हाल ही में पर्यावरण मंत्रालय के तहत एक सरकारी निकाय केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (central pollution control board) ने 1 जुलाई 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने का नोटिस जारी किया है।
- पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा 2021 में गजट अधिसूचना जारी की गई और प्रतिबंध की घोषणा की गई।
सिंगल यूज प्लास्टिक के बारे में: सिंगल यूज प्लास्टिक उन प्लास्टिक वस्तुओं को संदर्भित करता है जो एक बार उपयोग की जाती हैं और त्याग दी जाती हैं।
- यह वस्तुओं की पैकेजिंग से लेकर बोतलों, पॉलिथीन बैग, कॉफी कप, फेस मास्क, कचरा बैग, क्लिंग फिल्म, खाद्य पैकेजिंग आदि के निर्माण और उपयोग में प्रयोग की जाती है।
- ऑस्ट्रेलिया के मिंडेरू फाउंडेशन (Minderoo Foundation) की 2021 की रिपोर्ट के अनुसार, भारत एकल-उपयोग वाले प्लास्टिक अपशिष्ट उत्पादन के शीर्ष 100 देशों में शामिल है। भारत की रैंक 94वीं थी। शीर्ष तीन देशों की रैंकिंग क्रमशः सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया और ओमान हैं।
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