वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने आर्द्रभूमि (संरक्षण एवं प्रबंधन) नियम, 2010 को अधिसूचित किया है, जो आर्द्रभूमियों को संरक्षण प्रदान करता है।
इसके तहत आर्द्रभूमि को नुकसान पहुँचाने वाली गतिविधियों, जैसे- औद्योगीकरण, निर्माण, अशोधित कचरे की डंपिंग आदि को चिह्नित किया गया और आर्द्रभूमि क्षेत्रों में इन गतिविधियों के विकास को निषेध कर दिया गया है।
केंद्रीय आर्द्रभूमि नियामक प्राधिकरण का गठन नियमों के सही ढंग से क्रियान्वयन के लिये हुआ है। इसमें आवश्यक सरकारी प्रतिनिधियों के अतिरिक्त आर्द्रभूमि संबंधी विशेषज्ञ भी शामिल किये गए हैं।