नवीन आर्द्रभूमि संरक्षण एवं प्रबंधन कार्यक्रम (NWCMP) अधिनियम 2017 के द्वारा आर्द्रभूमि की परिभाषा में परिवर्तन किया गया। दलदली, भू-पट्टी, वनस्पति पदार्थों, प्राकृतिक, स्थायी या अस्थायी, स्थिर या बहते हुए, अलवणीय व लवणीय जल के क्षेत्र तथा समुद्री जल के वे क्षेत्र तथा जिनकी गहराई 6 मीटर से अधिक नहीं रहती है, उन्हें आर्द्रभूमि के अंतर्गत रखा जाता है।
रामसर सम्मलेन में शामिल देशों के प्रमुख दायित्व निम्न हैं-