मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम, 1994 वर्ष 1994 में अधिनियमित किया गया था, जिसे वर्ष 2011 में संशोधन किया गया।
उद्देश्यः चिकित्सीय उद्देश्यों के लिए और मानव अंगों में वाणिज्यिक व्यापार की रोकथाम के लिए मानव अंगों के निष्कासन, भण्डारण और प्रत्यारोपण को विनियमित करना है।