भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 स्वास्थ्य की सुरक्षा की गारंटी प्रदान करता है। उच्चतम न्यायालय के विभिन्न निर्णयों के माध्यम से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 की उदार व्याख्या करते हुए इसके अंतर्गत स्वास्थ्य के अधिकार को एक मौलिक अधिकार माना गया है।
अनुच्छेद 38 राज्य को लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाने के लिए उत्तरदायी है, जो स्वास्थ्य के अधिकार के बिना हासिल नहीं की जा सकती।
अनुच्छेद 39(ड़) कर्मकारों के स्वास्थ्य के संरक्षण से संबंधित है।
अनुच्छेद 39(च) बालकों को स्वास्थ्य रीति से विकास करने के अवसर और सुविधाएं देने का उपबंध करता है।
अनुच्छेद 47 में राज्य द्वारा अपने लोगों के पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने और लोक स्वास्थ्य में सुधार करने का उपबंध किया गया है।