ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) नियम, 2020

ट्रांसजेंडर व्यत्तिफ़ (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 [Transgender Persons (Protection of Rights) Act, 2019] बजए 2019, को संसद द्वारा वर्ष 2019 में पारित किया गया था।

प्रावधानः केंद्र सरकार के इस अधिनियम में ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों के लिये सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक सशत्तिफ़करण की दिशा में एक मजबूत कार्य प्रणाली उपलब्ध कराना।

परिभाषाः ट्रांसजेंडर व्यत्तिफ़ (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 ट्रांसजेंडर व्यत्तिफ़ को ऐसे व्यत्तिफ़ के रूप में परिभाषित करता है, जिसका लिंग जन्म के समय निर्धारित लिंग से मेल नहीं खाता है।