यह विधेयक ट्रांसजेंडर व्यत्तिफ़ को परिभाषित करता है और साथ ही शिक्षा, रोजगार एवं स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्रें में ट्रांसजेंडर व्यत्तिफ़यों के प्रति किए जाने वाले भेदभाव को रोकता है।
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