​केंद्र सरकार द्वारा उपकर निधियों के हस्तांतरण में कमी

केंद्र सरकार के लेखाओं पर CAG की रिपोर्ट में वित्त वर्ष 2021 के लिए उपकर और लेवी का उपयोग नहीं किए जाने को रेखांकित किया गया है।

  • उपकर (Cess) पहले से मौजूद कर के अलावा अतिरिक्ति कर के रूप में लगाया जाता है। यह वास्तव में कर के ऊपर कर लगाना है। उपकर किसी विशेष कार्य के लिए धन जुटाने के उद्देश्य से लगाया जाता है।
रिपोर्ट से संबंधित प्रमुख तथ्य
उपकर
उपकर की विशेषताएं
CAG की टिप्पणी
यूनिवर्सल एक्सेस लेवी (UAL)
  • यह सार्वभौमिक सेवा वायित्व निधि (USOF 2002) 94 के तहत राजस्व सृजन करने वाला एक तंत्र है।
  • इसका उद्देश्य देश के ग्रामीण और दूर-दराज क्षेत्रें में गुणवत्तापूर्ण एवं सस्ती मोबाइल व डिजिटल है। सेवाएं उपलब्ध कराना है।
  • इससे भारतनेट परियोजना को लागू किया जाता है।
USO फंड में यूनिवर्सल एक्सेस लेवी (UAL) का कम हस्तांतरण किया गया
राष्ट्रीय चनिज न्यास लेवी
  • न्यास को खनन पट्टा धारक रॉयल्टी प्रतिशत के रूप में किए गए भुगतान के माध्यम से वित्त पोषित किया गया है।
राष्ट्रीय खनिज न्यास लेवी का कम करते हैं। हस्तांतरण किया गया है।
माध्यमिक और उजवर शिक्षा कोष
  • वित्त अधिनियम, 2018 के प्रावधान के अनुसार 4% की दर से स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर (HEC) लगाया जाता है।
माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा कोष उपयोग नहीं किया जा रहा है।
  • अधिभार (Surcharge) भी कर के ऊपर आरोपित कर होता है। हालांकि, इसे किसी विशेष उद्देश्य से संग्रह नहीं किया जाता है। केंद्र सरकार अपने विवेकानुसार किसी भी महत्वपूर्ण कार्य के लिए अधिभार की आय का उपयोग कर सकती है।