दिसंबर 2022 में GST परिषद की बैठक 48वीं बैठक हुई, जिसमें व्यापार को सुगम बनाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैंः
केंद्रीय जी-एस-टी- अधिनियम, 2017 की धारा 132 के तहत उल्लिखित कुछ अपराधों को गैर- अपराध घोषित करने की सिफारिश की गई है, जिनमें किसी अधिकारी को उसके कर्तव्यों के निर्वहन से रोकना या उसमें बाधा डालना, महत्वपूर्ण साक्ष्य को जानबूझकर विकृत करना, जानकारी प्रदान करने में विफलता आदि शामिल हैं।
अभियोजन शुरू करने के लिए कर राशि की न्यूनतम सीमा एक करोड़ रुपये से बढ़ा कर दो करोड़ रुपये की गई।
कंपाउंडिंग राशि को कर राशि के 50 प्रतिशत से 150 प्रतिशत की वर्तमान सीमा से घटाकर 25 प्रतिशत से 100 प्रतिशत के बीच कर दिया गया है।
दाल के छिलके पर GST को शून्य कर दिया गया है। पहले इस पर 5 प्रतिशत जीएसटी लगता था।
एथिल अल्कोहल (जैव ईंधन) पर GST को 18 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है।
निम्नलिखित मामलों पर कोई निर्णय नहीं लिया गया-
तंबाकू और गुटखा पर कोई नया कर लगाना;
ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो और घुड़दौड़ को GST के दायरे में लाना;
करदाताओं के साथ विवादों के निपटान हेतु अधिकरण की स्थापना करना आदि।