नई आयकर व्यवस्था

केन्द्रीय बजट 2023-24 के भाषण में केंद्रीय वित्त मंत्री ने नई आयकर व्यवस्था के तहत आयकर स्लैब और छूट की सीमा में बदलाव की घोषणा की। नई व्यक्तिगत कर व्यवस्था में कर ढाँचे में स्लैब की संख्या को घटाकर पाँच और कर छूट की सीमा को बढ़ाकर 3 लाख रुपए कर दिया गया है।

  • इस सीमा को 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 7 लाख रुपए करने का अर्थ है कि जिस व्यक्ति की आय 7 लाख रुपए से कम है, उसे छूट का दावा करने के लिये कुछ भी निवेश करने की आवश्यकता नहीं होगी और ऐसे व्यक्ति द्वारा किये गए निवेश की मात्रा के बावजूद पूरी आय कर-मुक्त होगी।

वर्तमान और प्रस्तावित कर दरें

दर

वर्तमान आय स्लैब

प्रस्तावित आय स्लैब

शून्य

2.5 लाख रूपए तक

3 लाख रूपए तक

5%

2.5 लाख से 5 लाख रूपए तक

3 लाख से 6 लाख रूपए तक

10%

5 लाख से 7.5 लाख रूपए तक

6 लाख से 9 लाख रूपए तक

15%

7.5 लाख से 10 लाख रूपए तक

9 लाख से 12 लाख रूपए तक

20%

10 लाख से 12 लाख रूपए तक

12 लाख से 15 लाख रूपए तक

25%

12 लाख से 15 लाख रूपए तक

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30%

15 लाख रूपए से अधिक

15 लाख रूपए से अधिक

नई कर व्यवस्था से मध्यम आय वर्ग के पास अधिक क्रय शक्ति होगी क्योंकि वे छूट का लाभ लेने के लिये निवेश योजनाओं के बारे में बहुत अधिक चिंता किये बिना आय की पूरी राशि खर्च करने में सक्षम होंगे।