‘अनिवार्यता का सिद्धांत’ किस प्रकार विकसित हुआ है, इस पर संविधान सभा की बहसों और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला देते हुए एडवोकेट जनरल ने कहा कि हिजाब इस्लाम की एक अनिवार्य प्रथा नहीं है।
अनुच्छेद 19(1)(ए) के तहत हिजाब पहनने का अधिकार अनुच्छेद 19(2) के तहत उचित प्रतिबंधों के अधीन है। इस मामले में नियम 11 संस्थागत अनुशासन के लिए उचित प्रतिबंध लगाता है।
यह हिजाब विवाद 1 जनवरी, 2022 को कर्नाटक के उडुपी में स्थित एक कॉलेज में सामने आया।
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने 11 फरवरी, 2022 को अपने एक अंतरिम आदेश में कहा कि जब तक अदालत कुछ सरकारी कॉलेजों में हिजाब पर प्रतिबंध से संबंधित मामले का फैसला नहीं करती, तब तक छात्रें को उन कॉलेजों में कक्षाओं में भाग लेने के दौरान हिजाब, भगवा शॉल नहीं पहनना चाहिए या किसी भी धार्मिक झंडे का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए।